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बिहार रोडरेज केस: JDU MLC के बेटे व दो अन्‍य को उम्रकैद, बिंदी यादव को 5 साल की जेल

मामला 7 मई, 2016 का है जब रोड पर साइड न देने पर आदित्‍य सचदेवा नाम के शख्‍स की रॉकी यादव ने हत्‍या कर दी थी।
बिहार के चर्चित रोडरेज केस में गया की जिला अदालत ने रिकॉर्ड समय (15 महीने 23 दिन) में फैसला सुनाने के बाद सजा का ऐलान कर दिया है। बुधवार (6 सितंबर) को स्‍थानीय अदालत ने हत्‍यारोपी जदयू विधायक (एमएलसी) मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव व दो अन्‍य आरोपियों (बॉडीगार्ड राजेश यादव और चेचेरा भाई टेनी यादव) को उम्रैकद की सजा सुनाई। एक अन्‍य आरोपी व रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 31 अगस्‍त को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए 6 सितंबर को सजा का ऐलान करने की बात कही थी।

राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव पर युवक आदित्‍य सचदेव की हत्‍या का दोष साबित हुआ है। (फाइल फोटो)


मामला 7 मई, 2016 का है जब रोड पर साइड न देने पर आदित्‍य सचदेवा नाम के शख्‍स की रॉकी यादव ने हत्‍या कर दी थी। आदित्‍य बोधगया से गया लौट रहे थे। पीछे से आ रहे रॉकी ने आदित्य से साइड मांगी लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। इससे गुस्साए रॉकी ने अपनी लैंडरोवर कार से आदित्य की गाड़ी को ओवरटेक किया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कहासुनी हुई, इसके बाद रॉकी ने आदित्य के सिर में गोली मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। उसकी कार में आदित्य के चार दोस्त भी सवार थे।
इस घटना के बाद जदयू ने मनोरमा देवी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। जांच के दौरान रॉकी पिता बिन्देश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव और उसके चचेरे भाई टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। घटना के दिन आदित्य सचदेवा के साथ जो दोस्त उसकी गाड़ी में मौजूद थे, उनलोगों ने ट्रायल के दौरान आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था। आदित्य हार्डवेयर बिजनेसमैन श्याम सचदेवा का बेटा था।

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