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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश : राधे मां की मुश्किलें बढ़ीं

कोर्ट ने यह आदेश फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया है।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के बाद स्वयंभू राधे मां पर भी कोर्ट सख्त हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को राधे मां पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोर्ट ने फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मित्तल ने दायर याचिका में कहा कि राधे मां से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वह उनके खिलाफ न बोलें। सुरेंद्र का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।
Punjab&Haryana HC directs Punjab Police to file FIR against self styled God woman Radhe Ma on plea of Phagwara resident Surender Mittal
गौरतलब है कि इससे पहले पंचकुला की एक अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से रेप करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त को उन्हें दोषी पाया गया था, जिसके बाद इलाके में भारी हिंसा भड़क गई थी। 36 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। इसके बाद रोहतक की एक जेल में अस्थायी कोर्ट बनाया गया था, जहां राम रहीम को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
इसके अलावा मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को डेरा सच्चा सौदा की तलाशी के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद जल्द ही पुलिस बलात्कार के दोषी राम रहीम के डेरे में तलाशी के लिए घुस सकती है। हरियाणा पुलिस के अलावा डेरे के लिए तलाशी के लिए अर्ध सैनिक बल और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी डेरे में जाएंगे। इस तलाशी के दौरान एक रिटायर्ड जज भी साथ होंगी जिनकी निगरानी में डेरे की छानबीन की जाएगी। इसके अलावा तलाशी के दौरान इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

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